समिति आवेदक अधिकारियों की वरिष्ठता, दायित्व, कर्तव्य की प्रकृति, सेवा के अधिकारियों की स्थानान्तरणीयता तथा अन्य सुसंगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आवास आवंटन करेगी; परन्तु समिति के लिये आवंटन के संबंध में कोई कारण अभिलिखित करना आवश्यक नहीं होगा।"
राज्य शासन के मंत्रिमंडल के सदस्यों के निजी स्टाफ के किसी एक अधिकारी /कर्मचारी को प्राथमिकता के आधार पर उसकी पात्रता श्रेणी का आवास आवंटन समिति द्वारा आवंटित किया जा सकेगा । तथापि , किसी मंत्री के निजी स्टाफ के एक कर्मचारी को यदि पूर्व से आवास आवंटित हैं अथवा आवंटित किया जा चुका है, तो निजी स्टाफ के किसी अन्य कर्मचारी को आवांस आवंटित नहीं किया जाएगा । यह सुविधा मंत्री के पूरे कार्यकाल के दौरान एक बार के लिये है । यदि निजी स्टाफ मे पदस्थ कर्मचारी अन्यत्र पदस्थ होता है तो उसे आंवटित आवास रिक्त करना होगा
‘‘राज्य शासन एक कैलेण्डर वर्ष में रिक्त होने वाले सामान्य पूल के प्रत्येक श्रेणी के शासकीय आवासों की संख्या के 8ः प्रतिशत तक रिक्त आवासों को विवेकाधीन कोटे के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आवंटित कर सकेगा:- (1) मानवीय आधाार पर (2) विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा आदि कारणों से, (3) विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों अथवा विधाओं में उत्कृष्ट कार्य के आधार पर।’’
सामान्य पूल के शासकीय आवास मे निर्मित संलग्न तथा लधुमूल कार्यो के अधीन निर्मित गैरेज या सेवक क्वार्टर या किसी अन्य प्रकार की संरचना का आवंटन संबंधित शासकीय आवास के आवंटन आदेश में निहित रहेगा । प्ृाथक से इन संरचनाआंे के लिए आवंटन आदेश जारी नहीं किए जाएँेगे ।
जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इन निमयों के अधीन एक ही श्रेणी के आवास आवंटित किए गए है, वे अपने आवास की पारस्परिक अदला-बदली की अनुज्ञा के लिए आवेदन संचालक संपदा संचालनालय के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है, दोनों आवेदको के संबंध में युक्तिसंगत रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी अदला-बदली के अनुमोदन की तारीख से कम से कम छ%महीने भोपाल में पदस्थ रहेंगें । ऐसे आवेदकों को पारस्परिक अदला-बदली की अनुज्ञा दी जा सकेगी । पारस्परिक अदला-बदली की अनुज्ञा केवल निम्नलिखित मामलों मे दी जाएगी । क. दोनों आवास एक ही श्रेणी के हों । ख. दोनो आवेदक ऐसे आवासों के आवंटन की पात्रता रखते हों ।